CM भूपेश ने पीएम नरेन्द्र मोदी को लिखा एक और खत, अब कोरोना वारियर्स के लिए की ये मांग | raipur – News in Hindi

छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल. फाइल फोटो.

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को रविवार को एक और खत लिखा है.

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को रविवार को एक और खत लिखा है. इस खत में सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना वारियर्स (Corona Warriors) के लिए एक मांग की है. सीएम बघेल ने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अंतर्गत बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है. सीएम ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि ‘सबसे पहले मैं आपको महामारी रोग अध्यादेश संशोधन 2020 लागू करने के लिए बधाई देता हूं.’

सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा-  ‘छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाकर्मी, पुलिसकर्मी तथा अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण समन्वय स्थापित कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाकर्मियों पर किसी भी प्रकार के हमले की घटना घटित नहीं हुई है. यह अध्यादेश कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले योद्धाओं को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदाय करता है. इसके साथ-साथ भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा योजना की घोषणा की गई है, जो एक स्वागत योग्य कदम है.’ बता दें कि इससे पहले मजदूरों की वापसी के ट्रेन चलाने की मांग समेत अन्य मांगों का पत्र सीएम बघेल पीएम मोदी को लिख चुके हैं.

इन्हें भी दायरे में लाने की मांग
सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आपका ध्यान स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के अतिरिक्त उन हजारों कर्मचारी और अधिकारियों के योगदान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो दिन-रात लाॅकडाॅउन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं. जैसा कि आप अवगत हैं, अपने इस कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कई कर्मचारी और अधिकारी भी कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, परंतु आश्यर्च का विषय है कि भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के लिए लागू की गई बीमा योजना के दायरे में राज्यों के इन कर्मचारी-अधिकारियों को बीमा योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है. अध्यादेश के तहत ‘स्वास्थ्य सेवाकर्मी‘ की परिभाषा की ओर ध्यान दें तो धारा -1A(b)(ii)में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित है, जो महामारी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किए गए हैं. इसलिए पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय एवं जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी भी इस परिभाषा की परिधि में निश्चित रूप से शामिल होंगे, जिनके द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें भी स्वास्थ्य कर्मी मानते हुए स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होना चाहिए.ये भी पढ़ें:

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First published: May 3, 2020, 4:29 PM IST




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