COVID-19: कोरोना के हॉटस्पॉट जिलों से छत्तीसगढ़ में आने की इजाजत नहीं देगी सरकार COVID-19: Government will not allow Chhattisgarh from the hotspot districts of Corona | raipur – News in Hindi

COVID-19: कोरोना के हॉटस्पॉट जिलों से छत्तीसगढ़ में आने की इजाजत नहीं देगी सरकार

छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल. फाइल फोटो.

कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य में अन्य राज्य से स्वयं के साधन से आवागमन को लेकर सरकार ने एक निर्देश जारी किया है.

रायपुर. कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य में अन्य राज्य से स्वयं के साधन से आवागमन को लेकर सरकार ने एक निर्देश जारी किया है. अनुमति के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू द्वारा बीते 3 मई को सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं. जारी आदेश में कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि देश के अन्य हॉटस्पॉट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अमान्य कारणों एवं गतिविधियों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में सीमावर्ती जिलों के जिला दण्डाधिकारी सीमा में अनुमति एवं आवश्यक दस्तावेज का परीक्षण कर गंतव्य स्थान के जिला दण्डाधिकारी को सूचित करेंगे. गंतव्य स्थान के जिला दण्डाधिकारी जिले में प्रवेश देते समय भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राज्य शासन द्वारा जारी एसओपी के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, होम क्वारेंटाइन, आईशोलेसन सेंटर में रहने संबंधी जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा. जिस स्थान पर क्वारेंटाइन एवं आईशोलेसन किया जा रहा है, वहां निर्धारित स्टीकर लगाया जाएगा. सीमावर्ती जिले एवं गंतव्य स्थान के जिला दण्डाधिकारी ऐसे समस्त प्रकरणों में दस्तावेज संधारित करेंगे.

इन निर्देशों का पालन
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्य में स्वयं के साधन से एक तरफ की यात्रा पर जाने के लिए आवेदक के निवास स्थान के जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारत सरकार गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य शासन के आदेशों निर्देशों तथा एसओपी के अनुसार अनुमति जारी की जा सकेगी. मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य आपातिक ऐसे मामलों में जिनमें स्वयं के साधन से आने एवं जाने दोनों तरफ की अनुमति की आवश्यकता हो ऐसे प्रकरणों में गृह (पुलिस) विभाग की अनुमति आवश्यक होगी. छत्तीसगढ़ राज्य में आवागमन की सूचना एवं अनुमति पत्र की प्रतिलिपि स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से दी जाएगी.ये भी पढ़ें:

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First published: May 4, 2020, 5:45 PM IST




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