छत्तीसगढ़ में बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया गया है. (फाइल फोटो)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव एसपी शुक्ला का कहना है कि राज्य में मौजूदा लॉकडाउन (Lock down) की स्थिति को देखते हुए आगामी वर्ष 2020-21 के लिए टैरिफ आदेश जारी करना संभव नहीं है.
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव एसपी शुक्ला का कहना है कि राज्य में मौजूदा लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आगामी वर्ष 2020-21 के लिए टैरिफ आदेश जारी करना संभव नहीं है. इसलिए राज्य की बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से वर्तमान दरो पर ही बिलिंग करेगी. मालूम हो कि आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 की याचिकाएं फिलहाल प्रक्रियाधीन है. नया टैरिफ (Tariff) आदेश फिलहाल नहीं होगा जारी.
अप्रैल से मिलेगा दो महीने का राशन
राज्य शासन द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के किए गए लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल और मई दो माह का चावल एक साथ देने का आदेश जारी किया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा आदेश जारी कर राज्य के सभी आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला खाद्य अधिकारियों को राज्य के सभी उचित मुल्य के दुकानों से जल्द एक अप्रैल से दो माह का एक साथ खाद्यान्न वितरण शुरू कराने के निर्देश दिए हैं.
राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों से अन्त्योदय, निःशक्तजन, एकल निराश्रित, निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डधारी हितग्राहियों को अप्रैल और मई 2020 का चावल एक साथ वितरण करने का निर्णय लिया गया है. दो माह का चावल एक साथ वितरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा एकमुश्त आवंटन जारी कर दिया गया है. प्रदेश के सभी राशन दुकानों में खाद्यान्न सामग्री पहुंचाया जा रहा है.
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First published: March 30, 2020, 2:42 PM IST


