कोरोना से मौत पर डेड बॉडी दूसरी जगह नहीं ले जा सकेंगे

एमपी: रतलाम कलेक्टर की आपत्ति के बाद जारी हुआ आदेश

भोपाल। कोरोना प्रभावित किसी व्यक्ति की मौत होने के मामले में अब उसका अंतिम संस्कार उसी शहर में करना होगा, जहां उसकी मृत्यु हुई है।
मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त फैज अहमद किदवई ने आज इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि हाल ही में इंदौर के एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत होने पर उसकी बॉडी सीमाएं सील होने के बावजूद रतलाम भेज दी गई। जिस पर रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान ने इंदौर कमिश्नर और राज्य शासन को पत्र लिख कर एतराज किया था।
आज सरकार ने आदेश जारी कर शव ले जाने पर रोक लगा दी है।

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