कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी के खिलाफ सब्सीट्यूट कैंडिडेट ने हाईकोर्ट में लगे याचिका कहा कांग्रेस के प्रत्याशी के बाद मेरा नाम स्वीकार क्यों नहीं किया गया वियोसोमवार का दिन देश की राजनीति में बड़ा ही उथल-पुथल वाला रहा जहां पहली बार नामांकन वापसी वाले दिन कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम द्वारा अपना नाम वापस ले लिया गया और सीधे भाजपा में शामिल होने के बाद जहां कांग्रेस पार्टी का इस बात को लेकर निंदा और विरोध चल रहा है।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के सब्सीट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल इंदौर हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। मोती सिंह पटेल का कहना था कि कांग्रेस ने जो भी फार्म जारी किया था उसमें अप्रूव्ड कैंडिडेट अक्षय बम का नाम था और उसका सब्सीट्यूट कैंडिडेट में मोती सिंह का नाम था और कानून यह कहता है, कि यदि मुख्य कैंडिडेट अपना नाम वापस ले लेता है तो उसकी जगह सब्सीट्यूट कैंडिडेट का नाम मंजूर किया जाना चाहिए यह याचिका इंदौर हाई कोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी के सब्सीट्यूट कैंडिडेट द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई है और उसे पर जल्द फैसला आने वाला है।
बाइट : मोतीसिंह पटेल, वैकल्पिक प्रत्याशी कांग्रेस