भोपाल, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए श्रमिकों के लिए ओवरटाइम की सीमा बढ़ा दी है। अब श्रमिक 90 दिन (3 महीने) की अवधि में अधिकतम 144 घंटे ओवरटाइम कर सकेंगे। पहले यह सीमा साप्ताहिक 7 घंटे थी।
श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि नए नियम के अनुसार, यदि कोई श्रमिक एक दिन में 12 घंटे काम करता है, तो वह चार दिन में साप्ताहिक सीमा पूरी कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तय सीमा से अधिक काम करने पर श्रमिकों को दोगुना वेतन मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह संशोधन उद्योगों और श्रमिकों, दोनों के लिए फायदेमंद होगा।