नई दिल्ली, 21 जून 2025: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को किसी भी ईंधन स्टेशन पर फ्यूल नहीं मिलेगा। यह नियम देश के किसी भी हिस्से में पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा।
प्रदूषण नियंत्रण के इस सख्त कदम के तहत, दिल्ली के 520 ईंधन स्टेशनों में से 500 ने पहले ही स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगा लिए हैं। बाकी बचे 20 स्टेशनों पर भी 30 जून तक इन कैमरों को स्थापित कर दिया जाएगा। ये कैमरे कमांड सेंटर और यातायात विभाग को ऐसे वाहनों की पहचान होने पर तुरंत अलर्ट भेजेंगे, जिससे नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।
इस फैसले का सीधा असर दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों वाहन मालिकों पर पड़ेगा, जिन्हें अब अपने पुराने वाहनों के लिए नए विकल्प तलाशने होंगे या उन्हें दिल्ली की सीमाओं से बाहर रखना होगा।