महंगी हुई शराब : छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लगाया कोरोना टैक्स, जानें कितना बढ़ा रेट

महंगी हुई शराब, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लगाया कोरोना टैक्स, जानें कितना बढ़ा रेट

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ये फैसला लिया है. (फाइल फाइल).

विदेशी शराब पर की एमआरपी (MRP) पर 10 फीसदी ये नया टैक्स लगेगा. जल्द ही टैक्स को लेकर आदेश भी जारी कर दिया जाएगा. टैक्स लगाने का फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में लिया गया है.

रायपुर.  छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में शराब पर राज्य सरकार ने कोरोना टैक्स (Corona Tax) लगा दिया है. इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में शराब (Liquor) तकरीबन 10 फीसदी महंगी हो जाएगी. सरकार के आदेश के मुताबिक शराब की बिक्री पर ‘कोरोना फीस’ लगेगा. सरकार ने देसी और विदेशी शराब के लिए अलग दर तय की हैं. विदेशी शराब पर की एमआरपी पर 10 फीसदी ये नया टैक्स लगेगा. जल्द ही टैक्स को लेकर आदेश भी जारी कर दिया जाएगा. टैक्स लगाने का फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में लिया गया है.

छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 (COVID-19) महामारी को देखते हुए देशी और विदेशी मदिरा की बिक्री पर ‘विशेष कोरोना शुल्क‘ लगाने का फैसला कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया है. इसके तहत देशी मदिरा पर 10 रुपए प्रति बोतल तथा समस्त प्रकार की विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर विक्रय दर की 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क लगाया जाएगा.

कैबिनेट के अहम फैसले

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं.

    • राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान सहायता के लिए ‘‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘‘ प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया. इस योजना का शुभारंभ 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया जाएगा. खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का एवं गन्ना (रबी) फसल के लिए 10 हजार प्रति एकड़ की दर से डीबीटी के माध्यम से किसानों को आदान सहायता अनुदान की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी.
    • उत्कृष्ठ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से करने का निर्णय सरकार ने किया है. उत्कृष्ट शालाएं सभी जिला मुख्यालय, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में न्यूनतम एक-एक होगी. लगभग 40 उत्कृष्ट शालाएं प्रारंभ की जाएंगी.
    •  विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का रोजगारपरक सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने का निर्णय लिया गया.
    •  औद्योगिक नीति 2019-24 में Bespoke Policy के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है.
    • छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पिछड़ा वर्ग की समेकित सूची अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है.
    • खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया है.
    •  छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्डो पर चना/चना दाल वितरण का अनुमोदन किया गया है.
    •  राज्य में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत चने का उपार्जन तत्काल किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए अप्रैल से जून 2020 तक आवश्यक चने का उपार्जन नाफेड द्वारा प्रस्तावित दरों पर किए जाने का अनुमोदन किया गया है.
    •  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को एक माह से अधिक का खाद्यान्न वितरण एक साथ करने का अनुमोदन किया गया है.
    • खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए धान उठाव के लिए लोडिंग एवं अनलोडिंग दर पृथक से स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया.
    • कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के उपायों के तहत राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के फलस्वरूप यात्री वाहनों, माल वाहनों, स्कूल और सिटी बसों एवं प्राइवेट सेवायान बसों के देय मासिक/त्रैमासिक कर में आंशिक छूट के साथ जमा करने की छूट अवधि को 30 जून तक बढ़ाने और बसों के दो माह और ट्रकों के एक माह के टैक्स की राशि माफ करने का निर्णय लिया गया.
    • नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को फ्री-होल्ड किए जाने का शर्तो सहित अनुमोदन किया गया है.
    • बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के सर्वेक्षण इन्वेस्टिगेशन और डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है.
    • छत्तीसगढ़ सरकार सभी शहरी परिवारों को दो कमरों का पक्का आवास दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही मोर आवास-मोर चिन्हारी योजना के तहत अब किराएदारों को भी समाहित करते हुए न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.

प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में स्वयं की निधि अथवा अन्य किसी भी मद से शासकीय भूमि पर निर्मित दुकानों के आबंटन के लिए एक बार में एकमुश्त निबटान का निर्णय लिया गया. जिस शासकीय भूमि पर दुकान निर्मित है उस भूमि के आवंटन के लिए आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर एक रुपए प्रति वर्गफूट की दर पर कलेक्टर द्वारा आवंटित की जाएगी.

अन्य प्रशासकीय निर्णय:-

    •  लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के सामान्य परिवारों एपीएल को भी रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने का निर्णय लिया गया. एपीएल राशनकार्ड पर 10 रूपए प्रति किलो की दर से अधिकतम दो किलो नमक प्रति राशनकार्ड प्रति माह एक जून से प्रदान किया जाएगा.

इस योजना को लागू करने से राज्य के लगभग 9.04 लाख परिवार लाभान्वित होंगे. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के 56 लाख राशनकार्डधारकों को पात्रतानुसार रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नमक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है.

    •  राज्य सरकार द्वारा जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट जो 30 जून 2020 तक दी गयी थी, जिसे अब पूरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.

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First published: May 13, 2020, 6:18 PM IST

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