नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए सुधारों के बाद भी शराब की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि शराब (ऐल्कॉहॉलिक ड्रिंक्स) को अभी तक जीएसटी (GST) के दायरे से बाहर रखा गया है।
शराब पर राज्य सरकारें वैट (VAT) और एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं, जिनकी दरें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं। यही कारण है कि एक ही ब्रांड की शराब की कीमत अलग-अलग राज्यों में अलग होती है। इसलिए जीएसटी सुधारों से शराब की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।