छूट वाली सेवाओं पर असमंजस को लेकर सरकार ने स्थिति को साफ किया है.
लॉकडाउन के दौरान छूट वाली सेवाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया है.
छूट वाली सेवाओं पर असमंजस को लेकर सरकार ने स्थिति को साफ किया है. गृह मंत्रालय ने बताया कि अब तक जारी दिशा-निर्देशों के तहत सेवाओं और गतिविधियों को मिली छूट को लेकर आ रहे प्रश्नों को देखने के बाद नए सिरे से निर्देश जारी किया जा रहा है. यह सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में मंत्रालय ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा और दाल मिल को परिचालन की अनुमति है.
दूसरे राज्यों में ले जाने की अनुमति
निर्देश में बताया गया है कि कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों और बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति है. मंत्रालय ने कहा कि निचले स्तर पर किसी तरह का भ्रम नहीं पैदा हो. इसलिए जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को इस संबंध में सूचित कर दिया जाए. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी कार्यालय, फैक्ट्री और संस्थान में काम के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग से जुड़े प्रावधानों के पालन में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी. सरकार कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों को भी पूरी तरह मंजूरी दे चुकी है. इनमें फसलों की कटाई, बोआई और खरीद आदि शामिल हैं. ग्रीन जोन में फिजिकल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के अन्य मानकों के पालन के साथ कुछ उद्योगों को भी परिचालन की अनुमति दी गई है.ये भी पढ़ें:
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First published: April 22, 2020, 12:37 PM IST


