Thursday, June 26, 2025
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जनप्रतिनिधियों का वेतन 3 गुना बढ़ाया, अब टोल वसूलेंगी महिलाएं

भोपाल। पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय 3 गुना करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ग्राम रोजगार सहायक का वेतन 9000 से 2 गुना बढ़ाकर 18000 करने को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह सभी निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। मंत्री परिषद की बैठक बुधवार को विधानसभा के सभाकक्ष में हुई। इस बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। बैठक में 5 बड़े बाबू को मंजूरी दी गई है। मंत्री परिषद ने सबसे पहले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी। बाद में इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और वहां बजट मंजूर हो गया।
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023 को मंजूरी, जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष सरपंच उपसरपंच ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि और महिला स्व-सहायता समूह को उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण की जिम्मेदारी देने की प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिये “मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023” का अनुमोदन भी किया है। ये नीति केंद्र सरकार द्वारा लागू मिशन कर्मयोगी की अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए और क्षमता विकास आयोग के सदस्य से परामर्श प्राप्त करते हुए तैयार की गई है। इसमें प्रत्येक विभाग के बजट में, वेतन मद में उपलब्ध बजट की एक प्रतिशत राशि से नया बजट शीर्ष “मिशन कर्मयोगी” बनाया जायेगा। साथ ही प्रशासन अकादमी के बजट में राशि 10 करोड़ रूपये से “मिशन कर्मयोगी” के नाम से नया बजट शीर्ष भी बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।
मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का भी अनुमोदन किया है। निर्णय के अनुसार पूर्व में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति प्राप्त मार्गों में से दो करोड़ से कम वार्षिक संग्रहण आय वाले मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद ने जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 1 लाख रुपये मासिक (मानदेय 35 हजार रुपये एवं वाहन भत्ता 65 हजार रुपये) और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 42 हजार मासिक (मानदेय 28 हजार 500 रुपये एवं वाहन भत्ता 13 हजार 500 रुपये) किया जायेगा। साथ ही जनपद पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 19 हजार 500 रुपये मासिक एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 13 हजार 500 रुपये मासिक करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त पंच/उप सरपंच का अधिकतम वार्षिक मानदेय 1800 रुपये किया जायेगा। अतिरिक्त वित्तीय भार की व्यवस्था “स्टाम्प शुल्क वसूली के अनुदान” मद में वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 56 करोड़ 38 लाख 24 हजार 800 रुपये को अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने ग्राम रोजगार सहायक के भरे पद एवं रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने पर 18 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय के लिये आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक राशि 274 करोड़ 95 लाख रुपये व्यय करने की भी अनुमति दी है।

यहां खोले जाएंगे नई कॉलेज

मंत्री परिषद ने कई शहरों में नए कॉलेज खोलने को भी स्वीकृति दी है। जिला खंडवा-खालवा, जिला भोपाल-फंदा, जिला शहडोल-बाणसागर,  जिला श्योपुर-बडोदा, जिला सीधी-मंड़वा, जिला इंदौर-बेटमा, जिला रीवा-हनुमना, जिला सतना-कोठी और जिला बालाघाट-हट्टा में नए कॉलेज खोले जाएंगे।

इन कॉलेजों में शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम

छतरपुर के बिजावर और सीधी के चुरहट में पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ होंगे। शासकीय महाविद्यालय रामपुर नैकिन, जिला सीधी में आर्ट एण्ड साइंस, शासकीय महाविद्यालय लामता, जिला बालाघाट में आर्ट्स एवं बॉयोलॉजी और शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच में संगीत एवं फाइन आर्ट विषय शुरू होंगे।

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