भोपाल में अब खुलेंगी दुकान, शादी और अंतिम संस्कार में सिर 10-10 लोगों को अनुमति

बैरागढ़ में पांच दिन, पुराने शहर में दो-दो दिन दुकानों को मिली परमीशन

कंटेनमेंट एरिया में सख्ती बरकरार, बेवजह घूमना फिरना होगा बंद

भोपाल। लॉकडाउन-4 के समाप्त होने से पहले भोपाल जिला प्रशासन ने राजधानी में लोगों को कुछ नई छूट देने के साथ सख्ती भी बढ़ा दी है। व्यापारियों की मांग पर दुकानों को खोलने की कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है।


कंटेनमेंट एरिया के बाहर की किराना दुकान और अन्य दुकानें खुल सकेंगी। सरकारी और निजी ऑफिस भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। पुराने शहर की दुकानों को अलग अलग वर्ग में बांट कर हफ्ते में दो-दो दिन खोलने का प्रबंध किया गया है।

बैरागढ़ और लालघाटी की दुकानों को शनिवार और मंगलवार को छोड़ कर बाकी दिन खोला जा सकेगा। थोक व्यापारी भी हफ्ते में दो दिन माल की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे।

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भोपाल कलेक्टर ने जिले में शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या घटा दी है। अब इनमें 10-10 लोग ही जा सकेंगे। पहले शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति थी। शहर में दिन में भी बिना आवश्यक कार्य के घूमना प्रतिबन्धित किया गया है।

देखें कलेक्टर के आदेश

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