निजी कर्मचारियों के लिए 10 घंटे काममहाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए काम के घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 कर दिया है। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
ओवरटाइम और अन्य प्रावधान
इस नए नियम के तहत, यदि कोई कर्मचारी 10 घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम का उचित मुआवजा मिलेगा। कर्मचारी अधिकतम 12 घंटे तक काम कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ओवरटाइम भुगतान दिया जाएगा। यह कानून पहले से ही कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे कई अन्य राज्यों में लागू है।