रायपुर: लॉकडाउन में आज शाम से रविवार तक सख्ती, खुलेंगी जरूरी चीजों की दुकानें

प्रशासन इस दौरान केवल अति आवश्यक सामग्री की दुकानों को ही खोलने की अनुमति देगा.

रेड जोन (Red Zone) में होने के कारण छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में शुक्रवार शाम 4 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन (Lockdown) रहेगी.

रायपुर. रेड जोन (Red Zone) में होने के कारण छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में शुक्रवार शाम 4 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन (Lockdown) रहेगी. सूत्रों के अनुसार, प्रशासन इस दौरान केवल अति आवश्यक सामग्री की दुकानों को ही खोलने की अनुमति देगा. पुलिस ने कहा है कि शुक्रवार को शाम 4 बजे के बाद से शहर में धारा 144 का सख्ती से पालन करवाया जाएगा. इस दौरान लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों से पुलिस कानूनी तौर पर निपटेगी.

वीक एंड लॉकडाउन के नियम-कायदों पर कोई नया निर्देश नहीं
गुरुवार रात तक वीक एंड लॉकडाउन के नियम-कायदों पर कोई प्रशासन ने कोई नया निर्देश जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वीक एंड में अतिआवश्यक सेवाओं के साथ केवल सब्जी की दुकानों को ही खोला जाएगा. किराना समेत बाकी सभी तरह की दुकानें दो दिनों के लिए बंद रहेंगी. वीकएंड पर लोगों को घरों में ही रहने पर मजबूर करने के लिए राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है.

शुक्रवार शाम 4 बजे से टोटल लॉकडाउन रहेगाएएसपी आरिफ शेख ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि शुक्रवार शाम 4 बजे से टोटल लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इसे कर्फ्यू कहना ठीक नहीं है. सरकार ने जो निर्देश दिए थे. उसके तहत ही शुक्रवार शाम 4 बजे से रविवार तक अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी. बगैर काम के निकलने वालों पर सामान्य लॉकडाउन में भी कार्रवाई की जा रही है.

शहर में सभी व्यापारिक संस्थानों की ओर बाजारों में दुकानें खोलने की छूट मांगी जा रही है. इस मांग को कई विधायकों ने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया है, इसलिए भी गुरुवार को दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए. माना जा रहा है कि शनिवार-रविवार को कुछ और दुकानें सीमित स्तर पर खुली रखी जाएं.

प्रदेश या जिले की सीमा पार करने की अनुमति नहीं
फिलहाल रायपुर जिले से प्रदेश में कहीं भी आने-जाने या फिर राज्य से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जिला और स्टेट की सीमा पार करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है. कलेक्टोरेट में हर दिन 100 से ज्यादा आवेदन बाहर जाने के लिए मिल रहे हैं. इतने ही आवेदन ऑनलाइन मिल रहे हैं. फिलहाल इन सभी आवेदनों में अति आवश्यक और गंभीर परिस्थिति में ही बाहर जाने की अनुमति दी जा रही है. ज्यादातर आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं.

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First published: May 8, 2020, 10:12 AM IST

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