आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत उनके परिवार के सात सदस्यों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी और भाई समेत परिवार के चार और सदस्यों पर 50 -50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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सीबीआई के विशेष अदालत के जज एके मिश्रा ने सजा सुनाई. सिमडेगा में एक पारा-शिक्षक की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे एक्का को हाल ही में 16.82 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया था. अदालत ने इसके साथ-साथ आरोपियों की संपत्तियों को भी जब्त करने का निर्देश दिया है.
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अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री एक्का को हत्या का दोषी पाया
सतर्कता विभाग द्वारा साल 2008 में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसे झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2010 में अपने हाथ में लिया था. सीबीआई ने 2010 में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. बता दें कि एक्का 2005 और 2008 के बीच झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री थे.
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