भोपाल। मध्यप्रदेश में चलती ट्रेन में महिला से दुष्कर्म (Rape inTrain )के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। ट्रेन यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन जाने वाली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से जुड़ा है। दुष्कर्म पीड़िता ने कोर्ट में राजीनामा कर पैंट्री कार्ड मैनेजर को पहचानने से ही मना कर दिया था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुना दी। घटना 12-13 फरवरी रात की है। इस वक्त ट्रेन इटारसी की ओर आ रही थी। रेल पुलिस के अनुसार दिल्ली की रहने वाली 31 साल की युवती 9 फरवरी 2022 को अकेले मुंबई गई थी। वह टिकट लिए बगैर भुसावल से यशवंतपुर निजामुद्दीन कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की एसी कोच में बैठ गई। रात में जब वह है एसी कोच में जमीन पर लेटी थी तो ट्रेन के पैंट्री कार मैनेजर भूपेंद्र तोमर उसे जनरल कोच में ले जाने और टिकट दिलाने के बहाने पैंट्री कार में ले गया। उसके बाद डरा धमका कर वहीं पर दुष्कर्म (Rape) को अंजाम दिया। इसके बाद युवती ने दो तीन यात्रियों को इसकी जानकारी दी। यात्रियों ने भोपाल रेलवे स्टेशन प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। भोपाल स्टेशन प्रबंधन और आरपीएफ ने जांच की तो आरोपी पैंट्री कार मैनेजर कहीं और कोच में जाकर छुप गया। उसे झांसी की रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की पूरी जांच नर्मदापुरम जिले के इटारसी रेलवे पुलिस ने की। मामला नर्मदापुरम जिला अदालत पहुंचा। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा के अनुसार 32 वर्षीय भूपेंद्र सिंह तोमर, जो कि ट्रेन में पैंट्री कार मैनेजर है, उसने इस घंटा घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो महिला ने उसे पहचान लिया था, लेकिन बाद में वह कोर्ट में आरोपी को पहचानने से मुकर गई थी। बताया जाता है कि युवती ने पैंट्री कार मैनेजर से राजीनामा कर लिया था, लेकिन कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। रेप के वक्त जब की गई सामग्री और आरोपी के स्पर्म की जांच में साबित हुआ कि दुष्कर्म पैंट्री कार मैनेजर भूपेंद्र सिंह तोमर ने ही किया था।