भोपाल। राज्य शासन द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, पीएचई, बालाघाट को समूह जल प्रदाय योजना के संधारण कार्य में बिना निविदा के कार्य कराने एवं अनियमित भुगतान करने के मामले में मध्यप्रदेश सिविल सेवा अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया।
