मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्रूट कारोबारी आमीन खान हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी शहनाज बी और उसके प्रेमी अख्तर सैय्यद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे अनिल चौधरी की अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चर्चा में रहे इस सनसनीखेज हत्याकांड का न्यायिक निष्कर्ष सामने आ गया।यह मामला 23 मई 2025 को सामने आया था। उस दिन फ्रूट कारोबारी आमीन खान की उनके घर में सोते समय कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। शुरुआती जांच में मामला सामान्य हत्या जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियों ने पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग दिए। जिस कमरे में आमीन खान की हत्या हुई थी, उसी कमरे में उनकी पत्नी शहनाज बी भी मौजूद थी, लेकिन उसने घटना को लेकर जो जानकारी दी, वह पुलिस को संदिग्ध लगी।पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य, तकनीकी जांच, मोबाइल कॉल डिटेल, पूछताछ और अन्य सबूतों के आधार पर जांच की दिशा बदल गई। विवेचना में सामने आया कि शहनाज बी ने अपने प्रेमी अख्तर सैय्यद के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष गवाहों के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद दोनों आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया।बुधवार को सुनाए गए फैसले में एडीजे अनिल चौधरी की अदालत ने शहनाज बी और अख्तर सैय्यद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताया। वहीं, इस बहुचर्चित मामले के निर्णय के साथ पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई और लंबे समय से चल रहे इस चर्चित हत्याकांड का कानूनी पटाक्षेप हो गया।


