जबलपुर– जबलपुर में शराब की दुकानों पर मनमानी कीमतों की वसूली पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर अब पटवारियों को ठेकों पर ड्यूटी लगाई गई है, जो शराब की खरीद कर उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस पहल को शराब की लूट पर कुछ हद तक अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जबलपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 43 /री./अ.वि./रांजी/2025, दिनांक 23/05/2025 के माध्यम से सभी पटवारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों से बेची जाने वाली शराब की कीमतों की जांच करें।उक्त पत्र में पटवारियों से शराब की खरीद कर मूल्य संबंधी भौतिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। रिपोर्ट में पटवारी का नाम, दुकान का नाम, लाइसेंसधारी का नाम, शराब का प्रकार, एमआरपी, बेची गई मात्रा और अंतर की राशि का विवरण शामिल करना है।
इससे यह स्पष्ट हो पाएगा कि दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक पर शराब बेची जा रही है या नहीं।इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को शराब दुकानों द्वारा की जा रही लूट से बचाना और पारदर्शी तरीके से शराब की बिक्री सुनिश्चित करना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब प्रदेश भर में शराब की मनमानी कीमतों को लेकर शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
जबलपुर कलेक्टर की इस पहल से उम्मीद है कि शराब की बिक्री में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शराब मिल पाएगी।रिपोर्ट में पटवारियों द्वारा जमा किए गए विवरणों के आधार पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने की बात कही गई है। संलग्नक के रूप में ऑनलाइन भुगतान की रसीद का भी उल्लेख है।यह देखने वाली बात होगी कि इस नए नियम से शराब की कीमतों में कितनी गिरावट आती है और आम जनता को इसका कितना लाभ मिलता है।