भोपाल। मध्य प्रदेश में तबादला पर लगाई रोक हटाई गई है। 30 जून तक कर्मचारी अपना तबादला करवा सकते हैं। किसी कर्मचारी को जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला करवाने के लिए प्रभारी मंत्री की अनुशंसा करवानी होगी। वहीं, अगर किसी कर्मचारी को एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करवाना हो तो विभाग प्रमुख के माध्यम से आवेदन करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर कोई कर्मचारी जहां पदस्थ है, उसी जिले में अन्य स्थान पर तबादला करवाना है तो प्रभारी मंत्री की अनुशंसा करवानी होगी। इसके बाद कलेक्टर संबंधित विभाग से समन्वय करेंगे। विभाग का जिला प्रमुख तबदाला कर सकेंगे। अगर कोई अधिकारी जहां पदस्थ है और उसी जिला में किसी अन्य जगह तबादला चाहता है तो उस स्थिति में कलेक्टर, प्रभारी मंत्री से चर्चा करेंगे और राज्य स्तर पर समन्वयक करके तबादला कर सकेंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का जिला के बाहर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा। अधिकारी जिस जिले में पदस्थ रह चुका है, दोबारा उसे उस जिले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी।
एमपी की तबादला नीति : क्या आप भी करवाना चाहते हैं तबादला, यह है प्रक्रिया
