- 23 बच्चों समेत 59 लोगों की हुई थी मौत
- अंसल बंधुओं को जेल भेजने की थी मांग
दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड में अंसल बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों की ओर से दायरक्यूरेटिव पीटिशन को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया है. इस फैसले से साफ है कि अब रियल एस्टेट टाइकून सुशील और गोपाल अंसल जेल नहीं जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि क्यूरेटिव याचिकाओं में कोई आधार नहीं है. यानी क्यूरेटिव याचिकाएं खारिज होने के बाद ये और स्पष्ट हो गया कि अंसल बन्धुओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट ने अंसल बंधुओ पर 2015 में 30 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया था. पीड़ितों ने अंसल बंधुओ को जेल भेजने की मांग भी की थी.
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जून 1997 में दिल्ली के उपाहार सिनेमा हॉल में आग लगने से 23 बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी. उपहार मालिकों ने अधिक पैसा कमाने के लिए सिनेमा हॉल में लाइसेंस से तय सीटों से ज्यादा सीटें लगा रखी थीं. इससे आने-जाने का रास्ता संकरा हो गया था. आग लगने के बाद इसी वजह से लोग निकल नहीं पाए और दम घुटने से मारे गए.
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इस कांड के दोषी सुशील अंसल की उम्र और बीमारी के चलते सजा माफ करने का फैसला भी बरकरार है. क्यूरेटिव पीटिशन पर चेंबर में चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की और पीटिशन को खारिज कर दिया.