- मुकेश सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई
- मामले में चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दी जाएगी फांसी
निर्भया गैंगरेप केस में दोषी मुकेश सिंह अब डेथ वारंट के खिलाफ कोर्ट पहुंचा है. मुकेश के वकील ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में डेथ वारंट के खिलाफ याचिका दायर की. याचिका में कहा गया है कि दोषी को दया याचिका दायर करने का अधिकार है. याचिका में यह भी कहा गया कि जब दया याचिका खारिज हो जाए तो कानून दोषी को सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत देता है. कोर्ट अब बुधवार को मुकेश का याचिका पर सुनवाई करेगा. बता दें कि इस मामले में चारों दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. उन्हें 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा.
इससे पहले मुकेश सिंह ने मंगलवार को ही राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल की. लेकिन आज ही उसे सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लगा है. सर्वोच्च अदालत ने सजा को कम करने की याचिका को खारिज कर दिया.जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में इनकी याचिका खारिज कर दी गई है. फैसले के दौरान जजों ने कहा कि क्यूटेरिव याचिका में कोई आधार नहीं है. जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने ये फैसला दिया है.
राष्ट्रपति के पास सजा माफ करने का अधिकार
संविधान की धारा-72 के अनुसार राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वे सजा माफ कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें किसी कारण को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है.
क्या है पूरा मामला
16 दिसंबर, 2012 को 23 वर्षीय लड़की के साथ चलती बस में बेरहमी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जिसके चलते बाद में उसकी मौत हो गई थी. मामले में छह आरोपियों को पकड़ा गया था. इन सभी में से एक आरोपी नाबालिग था. उसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. वहीं, एक अन्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी.