उत्तराखंडः अब गवाहों को मिलेगी सुरक्षा, कैबिनेट मीटिंग में 14 प्रस्ताव को मंजूरी – Uttarakhand cabinet meeting ts rawat sdrf atal ayushman yojna adi badri

  • अटल आयुष्मान योजना के दायरे में आएंगे राज्य कर्मचारी
  • 5 से बढ़ाकर 7 साल की गई एसआरडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति

उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक के दौरान कैबिनेट ने 14 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसमें गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव भी शामिल है. मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गवाहों को भी अब सुरक्षा मिलेगी. कैबिनेट ने सूबे में भारत सरकार की ओर से साइंस सिटी में सलाहकार पद पर जीएस रौतेला की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी.

कैबिनेट ने संविदा कृषि अधिनयम 2018 को लागू करने को भी मंजूरी दे दी. इससे अब किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर खेती को बढ़ावा मिलेगा. कृषि उपज पशुधन संविदा खेती अधिनयम 2018, उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गए कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 को भी प्रदेश में लागू किए जाने को भी मंजूरी दे दी. इससे किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी और किसान निर्धारित मूल्य पर कहीं भी अपनी फसल बेच सकेंगे. साथ ही मंडी परिषद के अध्यक्ष पर अब सरकार नियुक्ति नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए अब चुनाव होगा.

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अटल आयुष्मान योजना में बदलाव के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. साथ ही सरकारी अस्पताल से रेफरल प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है. स्टेट हेल्थ एजेंसी का नाम बदलकर अब स्टेट हेल्थ अथॉरिटी हो जाएगा. प्रदेश में आयुष्मान योजना में दिक्कतों के समाधान के लिए प्रदेश में 10 कॉल सेंटर बनाए जाएंगे. राज्य कर्मचारियों को भी अटल आयुष्मान योजना के दायरे में लाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसके लिए कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के तहत कर्मचारियों के ग्रेड पे के हिसाब से हर महीने सरकार प्रीमियम लेगी. प्रीमियम की धनराशि वेतमान के हिसाब से 250, 450, 650, 1000 रुपये होगी.

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राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है. मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इससे तंबाकू, पान मसाला, सीमेंट, पॉलीथिन पर अब छूट नहीं मिलेगी. मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी में भी संशोधन कर इसे 2021 की जगह 2023 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई. स्टार्टअप नीति 2018, पंचायती राज एक्ट 2016 में भी संशोधन किया गया. लोकनिर्माण विभाग की ओर से अब 500 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई में सड़कों का निर्माण हो सकेगा.

पुरातत्व विभाग को निशुल्क दी जाएगी आदि बद्री से लगी जमीन

आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को नि:शुल्क देने पर मुहर लगी. 141 हेक्टेयर जमीन पुरातत्व विभाग को दी जाएगी. 162 कब्रिस्तान की चारदीवारी का कार्य पूरा करने के लिए एक साल का समय और दिया जाएगा. उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के तहत बिक्री की कीमत में भी संशोधन किया गया. उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

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