कोरोना से एक दिन में 29 मौत के बाद जागी छत्‍तीसगढ़ सरकार, अब होली से लेकर शादी और अंत‍िम संस्‍कार के ल‍िए नए दिशा न‍िर्देश जारी

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब नियम कायदे बेहद सख्त किए जा रहे हैं

Chhattisgarh News: पिछले एक साल में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 4011 हो गई है. बुधवार को रायपुर में 573 व प्रदेश में 2106 नए कोरोना मरीज मिले हैं. मार्च के 24 दिन में प्रतिदिन 8 के औसत से डेढ़ सौ से ज्यादा जानें गई हैं.

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब नियम कायदे बेहद सख्त किए जा रहे हैं. एक तरफ जहां रायपुर में धारा 144 लगा दी गई है. वहीं प्रदेश भर में तमाम सांस्कृतिक से लेकर बड़े आयोजन रोक दिए गए हैं. दूसरी तरह संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है साथ हीं मौतौं के आंकड़े बढ़े हैं इससे सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या शासन प्रशासन ने सख्ती लगाने में देरी कर दी. इतना नहीं नहीं किसी अन्य राज्य से हवाई, रेल या सड़क से आने वाले लोगों को सात दिनों तक होम क्‍वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण किस तेजी से बढ़ रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को 29 लोगों की मौत हो गई. कोरोना से मौतों की वजह से छत्तीसगढ़ इस मामले में देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. इसी के साथ पिछले एक साल में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 4011 हो गई है. बुधवार को रायपुर में 573 व प्रदेश में 2106 नए कोरोना मरीज मिले हैं. मार्च के 24 दिन में प्रतिदिन 8 के औसत से डेढ़ सौ से ज्यादा जानें गई हैं.

अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ विनित जैन का कहना है कि अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. जरा सी देरी से स्थिति जानलेवा हो रही है. वहीं राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने होली के पहले बुधवार की रात सख्त गाइडलाइन जारी की है. इसमें साफ कर दिया गया है कि होलिका दहन में पांच से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. लोग मंदिरों में भी अकेले पूजा कर पाएंगे. कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा और मंदिरों में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे.

होली के दौरान नगाड़े, डीजे या लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं हो सकेगा. शादी और अंत्येष्टि में भी केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी. कोरोना के नियंत्रण के लिए रायपुर जिले में अब सभी तरह के धार्मिक, त्योहारी, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, मड़ई, समारोह या किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे. सभी तरह के कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है.कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने शहर के सभी गार्डन और पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं. आम लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे. कलेक्टर ने सभा, धरना, रैली, जुलूस और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. इसी तरह अब विवाह, अंतिम संस्कार, दशगात्र या इनसे संबंधित किसी भी तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रशासन को सूचना देकर अनुमति भी लेनी होगी. कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करना होगा। नए आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर कराई जाएगी. होलिका दहन में पांच से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. होली मिलन समारोह या अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे. किसी अन्य राज्य से हवाई, रेल या सड़क से आने वाले लोगों को सात दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने अपना निर्णय लेने में काफी देर कर दी।








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