
प्रदेश में केवल दो जगह रायपुर और जगदलपुर में ही कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए टेस्ट लैब हैं. सांकेतिक फोटो.
20 अप्रैल 2020 को हुई इस सुनावाई में बिलासपुर में कोरोना वायरस को लेकर टेस्ट लैब खोले जाने के आदेश के बावजूद सही और उचित जवाब न मिलने पर हाई कोर्ट ने बेहद नाराजगी जाहिर की.
बता दें कि प्रदेश में केवल दो जगह रायपुर और जगदलपुर में ही कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए टेस्ट लैब हैं. जिसको लेकर सालसा के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने मांग की थी कि कटघोरा जो कि छत्तीसगढ़ का कोरोना हॉट स्पॉट बना हुआ है, बिलासपुर आसपास के क्षेत्रों का मुख्यालय है. लोगों के सैम्पल को रायपुर या जगदलपुर भेजा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक अत्यधिक सैम्पल होने के कारण कई सैम्पल ज्यादा समय रखे जाने के कारण खराब हो जाते हैं. लिहाजा बिलासपुर मुख्यालय हो तो आसपास के सैम्पल की जल्द जांच हो सकेगी और ईलाज भी जल्द होगा.
कोर्ट ने पहले भी दिए थे आदेश
पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र को बिलासपुर में टेस्ट लैब खोलने की अनुमति देने और राज्य सरकार को 3 दोनों के भीतर उचित कदम उठाने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के 6 दिन पूर्व दिए गए आदेश का असंतोषजनक जवाब आया, जिससे हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए बेहद नाराजगी जाहिर की और मामले को कल भी सुनवाई के लिए रखा है.ये भी पढ़ें:
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First published: April 21, 2020, 9:39 AM IST