छत्तीसगढ़ में घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन संबंधित 22 तरह की सेवाएं हुई ऑनलाइन

मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से परिवहन विभाग की नई सुविधा ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ की शुरूआत की

मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से परिवहन विभाग की नई सुविधा ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ की शुरूआत की

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग (Chhattisgarh Transport Department) द्वारा शुरू की गयी नई सुविधा में डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, एड्रेस में बदलाव सहित लाइसेंस से संबंधित 10 सेवाएं और नाम ट्रांसफर सहित वाहनों से सबंधित 12 सेवाएं भी घर पहुंचाकर दी जाएगी

रायपुर. छत्तीसगढ़ में अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे. दस्तावेज जमा करने के लिए घर बैठे इंटरनेट में आवेदन करना होगा और लाइसेंस समेत कई अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट घर बैठे आसानी से मिल जाएगा. मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से परिवहन विभाग की नई सुविधा ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ की शुरूआत की, इस नई सुविधा के जरिए परिवहन विभाग द्वारा लोगों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत 22 परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाई जाएगी. इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित परिवहन सेवाएं शामिल हैं.

राज्य के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक किया गया है. ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है. उन्होंने बताया कि स्पीड पोस्ट के जरिए आवेदकों और वाहन मालिक के घर के पते पर इन सेवाओं को पहुंचाया जाएगा. जिसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी. आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए www.parivahan.gov.in पर आवेदन करना होगा. हांलाकि उन्हें ड्राइविंग टेस्ट देने जाना होगा लेकिन दस्तावेज सारे ऑनलाइन ही जमा होंगे.

वाहनों से संबंधित 12 सेवाएं घर पहुंचाकर दी जाएंगी

परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गयी नई सुविधा में डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, एड्रेस में बदलाव सहित लाइसेंस से संबंधित 10 सेवाएं और नाम ट्रांसफर सहित वाहनों से सबंधित 12 सेवाएं भी घर पहुंचाकर दी जाएगी. इसके अलावा नये वाहनों का पंजीयन, पुराने वाहनों का आरसीसी में संशोधन, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने लाइसेंस में कराए जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) सीधे पंजीकृत पते पर भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट से अधिकतम सात दिन में आवेदक तक पहुंच जाएंगे. इन्हें विभाग द्वारा डिस्पैच करते हुए आवेदकों के दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट के ट्रैकिंग आईडी सहित एसएमएस भी भेजा जाएगा, जिससे आवेदकों को वस्तु-स्थिति की जानकारी मिल सके. यदि आवेदक घर में उपलब्ध नहीं रहता है तब भी आवेदक को एसएमएस के माध्यम से डिलीवरी की सूचना दी जाएगी.वाहन से संबंधित आवेदकों से प्राप्त होने वाले प्रकरण जैसे मोटरयानों का नवीन पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, मोटरयान का अल्ट्रेशन, पंजीकृत कार्ड में पता परिवर्तन, मोटरयान में परिवर्तन, फायनेंसन के फ्रेश आरसी, हॉइपोथिकेशन जोड़ना-जारी रखना-रद्द करना, पंजीकृत कार्ड की द्वितीय प्रति, पंजीयन क्रमांक पुनःसमानुदेशन, पंजीयन का नवीनीकरण का परिवहन कार्यालय के द्वारा दस्तावेजों का आवश्यक परीक्षण एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहनों का आवश्यक निरीक्षण करने के पश्चात पंजीयन अधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा.






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