छत्तीसगढ़ में जनता को थोड़ी राहत, अब 15 मई तक जमा कर सकते हैं संपत्ति कर Some relief to the public in Chhattisgarh, can now collect property tax by May 15 | raipur – News in Hindi

छत्तीसगढ़ में जनता को थोड़ी राहत, अब 15 मई तक जमा कर सकते हैं संपत्ति कर

छत्तीसगढ़ सरकार ने नया निर्देश दिया है.

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण (Covid-19) के फैलने के खतरे के बीच आम जनता के लिए थोड़ी राहत की खबर है.

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण (Covid-19) के फैलने के खतरे के बीच आम जनता के लिए थोड़ी राहत की खबर है. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिवकुमार डहरिया के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को ध्यान में रखते हुए संपत्ति कर भुगतान एवं विवरणी जमा करने के लिए 15 मई 2020 तक विशेष छूट प्रदान की गई है. इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम के आयुक्तों और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र भेज दिए गए हैं.

पत्र में कहा गया है कि कर दाताओं को संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए पहले अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई थी. अब संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छुट प्रदान करते हुए 15 मई 2020 निर्धारित की गई है. जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में आकर नागरिकों द्वारा संपत्ति कर जमा करने की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए. साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर की वसूली करें तथा नागरिकों को आॅनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

ये भी निर्देश
कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों-श्रमिकों को प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के एन्ट्री प्वाइंट में पहुंचने पर उनके द्वारा प्रवास की जानकारी और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही आने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं. आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में व्यक्तियों के आगमन की संभावना को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से बिना सूचना के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों तथा क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.ये भी पढ़ें:

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First published: May 1, 2020, 4:04 PM IST




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