छत्तीसगढ़ में नहीं कम हो रहा Corona संक्रमण, 24 घंटे में 219 की मौत

छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. (सांकेतिक फोटो)

छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. (सांकेतिक फोटो)

राज्य में एक दिन में मिले 15563 नए कोरोना संक्रमित मरीज, अब तक एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 118846.

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना (Corona) संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अब 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के चलते 219 लोगों ने दम तोड़ दिया. वहीं रिकॉर्ड 15563 नए मरीज सामने आए हैं. राहत की एक खबर ये है कि पिछले एक दिन में 14263 संक्रमित मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है. अब एक्टिव मरीजों की संख्या राज्य में 118846 पहुंच गई है. वहीं अब तक कुल पीड़ितों की संख्या 697902 और 8061 लोगों की इस महामारी ने सांसें छीन ली हैं. जानकारी के अनुसार अभी तक 570995 लोग पूरी तरह से स्वस्‍थ हो चुके हैं. बात की जाए नए मिले संक्रमितों की तो रायपुर में 24 घंटे में 1458, दुर्ग में 1431, बिलासपुर में 1248, कोरबा में 1107, रायगढ़ में 1085, जांजगीर में 950, राजनांदगांव में 835, बलौदाबाजार में 757, महासमुंद में 622, मुंगेली में 549, बालोद में 558 नए मरीज मिले हैं. अकेले रायपुर में ही 58 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया. वहीं अब छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए सरकार ने नियम और भी ज्यादा सख्त कर दिए हैं. हवाई यात्रा के जरिये दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा. प्रदेश सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए कोविड की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट के निगेटिव होने के बाद ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. साथ ही अन्य राज्यों से संचालित होने वाली फ्लाईट्स में बोर्डिंग से पहले संबंधित एयरलाइन द्वारा आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी किया जाना अनिवार्य होगा. अगर गलती से कोई यात्री बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के छत्तीसगढ़ पहुंचता है तो उसे एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी. जारी किए गए निर्दे‌श में बताया गया है कि 4 मई से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी.






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