रायपुर में अति आवश्यक चीजों की दुकानें और प्रतिष्ठान पहले की ही तरह रोजाना खुलेंगे, लेकिन अपेक्षाकृत जिनकी आवश्यकता कम हैं उनके लिए विशेष दिन और समय निर्धारित कर दिया गया है. जिसमें आज से कुछ जोन में छूट भी दी जा रही है.
इस समय का रखें ध्यान
रायपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक फल, सब्जी, डेयरी, पनीर की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी. जबकि दूध की दुकानें हर दिन दो बार खोली जाएंगी. सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक. वहीं मटन, मुर्गा, मछली और अंडे की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी. इमरजेंसी सेवाओं वाले अस्पताल और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे.पेट्रोल पंप सुबह 9 से शाम 6
रायपुर में पेट्रोल पंप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि ऐसे पेट्रोल पंप जो शहर से बाहर हैं उन्हे 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी गयी है. सब्जी बाजार का भी समय तय किया गया है, जिसमें थोक सब्जी बाजार डूमरतराई, रावणभांठा और अनाज मंडी सुबह 5 बजे से 11बजे तक खोले जाएंगे. इसी तरह पानी और वाटर कैन की सप्लाई सुबह 9 बजे से 12 तक की जाएगी. गैस एजेंसी और पीडीएस सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे.
मिठाई और बेकरी के लिए ये निर्देश
मिठाई और बेकरी की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है शनिवार और रविवार को यह दुकानें बंद रहेंगी. किराना स्टोर हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खोले जाएंगे सोमवार,बुधवार और शुक्रवार की ही अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है. जबकि हार्डवेयर, पेंट सेनेटरी, मार्बल, टाइल्स, सीमेंट, लोहा, जूता और कपड़ों की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को खोले जाएंगे. इसी तरह इलेक्ट्रिकल, चश्मा,स्टेशनरी कूलर,पंखा और वाटर फिल्टर की दुकान 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को खुलेंगे.
इस फार्मूले पर खुलेंगी कपड़ा दुकानें
राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित थोक कपड़ा मार्केट सप्ताह में 4 दिन खुलेंगे, जिसमें सोमवार और बुधवार एक लाइन की और मंगलवारऔर गुरुवार को दूसरी लाइन की दुकानें खुलेंगी. कौन सी लाइन की दुकानें कब खोली जाएंगी यह तय करने की जिम्मेदारी बाजार एसोसिएशन को दी गई है. मालवीय रोड में सोमवार और बुधवार के दिन कोतवाली चौक से बांई ओर की दुकानें और मंगलवार और गुरुवार को कोतवाली चौक से दाएं तरफ की दुकानें खोली जाएंगी. ट्रेडवार जो सूची जिला प्रशासन द्वारा जारी हुई है, वो मालवीय रोड के लिए लागू नहीं होगी.
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