शिक्षकों की परीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी. राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी नियम लागू होंगे. (फाइल फोटो)
स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) को वित्त विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति शर्तों के साथ प्रदान की गई है.
- News18Hindi
- Last Updated:
October 5, 2020, 11:06 AM IST
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी. नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए पृथक-पृथक जारी किए जाएंगे. नियुक्ति आदेश में शिक्षकों की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रमानुसार रहेगी. शिक्षकों की परीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी. राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी नियम लागू होंगे.