छत्तीसगढ़: सरकारी नौकरी की आने वाली है बंपर वैकेंसी, 14,580 टीचर्स की होगी भर्ती | raipur – News in Hindi

शिक्षकों की परीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी. राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी नियम लागू होंगे. (फाइल फोटो)

स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) को वित्त विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति शर्तों के साथ प्रदान की गई है.

  • News18Hindi

  • Last Updated:
    October 5, 2020, 11:06 AM IST

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग के सहमति के बाद 14 हजार 580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया है. खास बात यह है कि शिक्षकों की नियुक्ति आदेश राज्य शासन द्वारा स्कूल खुलने के आदेश जारी होने के उपरांत ही जारी किए जाएंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. स्कूल शिक्षा विभाग को वित्त विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति शर्तों के साथ प्रदान की गई है.

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी. नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए पृथक-पृथक जारी किए जाएंगे. नियुक्ति आदेश में शिक्षकों की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रमानुसार रहेगी. शिक्षकों की परीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी. राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी नियम लागू होंगे.




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