जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश, फोटो, वीडियो आदि प्रसारित करने पर प्रतिबंध बिना अनुमति धरना, रैली, प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

भोपाल जिले में मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सामजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरुण पिथोड़े ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राथोड़ो के जारी आदेश के तहत फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो, संदेश, वीडियो एवं आडियो संदेश, साम्प्रदायिक मैसेज पोस्ट आदि करने तथा इस प्रकार के मैसेज पर प्रतिक्रियात्मक मैसेज या कमेन्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार जिले में विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि या ऐसी गतिविधियों को करने संबंधी बैठक आयोजित करना तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत डीजे, लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। चूंकि यह आदेष जनसामान्य की जान माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नही है कि जनसामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को यह सुचना की तामीली की जा सके। इसलिए यह आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले की सभी राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा

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