दिल्ली: कोरोना से जूझते अस्पतालों को राहत, 25 फीसदी स्टाफ बढ़ाने के आदेश – Delhi government order to increase 25 percent staff to hospitals and other medical institutes in corona period

  • 30 नवंबर 2020 तक के लिए स्टाफ बढ़ाने का आदेश
  • सभी अस्पतालों/ संस्थानों/ विभागों पर होगा लागू

दिल्ली में कोरोना काल में स्टाफ की कमी से जूझ रहे अस्पताल और अन्य मेडिकल संस्थान में 25 फीसदी स्टाफ बढ़ाने का आदेश दिया गया है. दिल्ली सरकार के अस्पतालों और अन्य मेडिकल संस्थानों में सफाई, सिक्योरिटी, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लास 4 स्टाफ की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि ऐसी आउटसोर्स की गई सेवाओं के लिए मौजूदा मंजूर संख्या का 25 फीसदी स्टाफ और बढ़ाया जाए. 30 नवंबर 2020 तक के लिए एडिशनल स्टाफ बढ़ाने का ये आदेश दिया गया है. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत आने वाले सभी अस्पतालों/ संस्थानों/ विभागों पर यह आदेश लागू होगा.

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इसी के साथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने सभी अस्पतालों में अनिवार्य रैपिड एंटीजेन टेस्ट के आदेश दिए हैं. दिल्ली में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया गया है. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना टेस्ट की रफ्तार तेज कर दी गई है.

इससे पहले सरकार ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए हर जिले में 7 एंटीजेन टेस्ट सेंटर बढ़ाने का निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिया था. दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां इस श्रेणी में आने वाले सभी मरीजों का अनिवार्य रूप से रैपिड एंटीजेन टेस्ट कराएं.

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