नाबालिग भांजी से दुष्कर्म मामले में दोषी मामा को उम्रकैद की सजा

पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई. (सांकेतिक फोटो)

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने सुपेला पुलिस थाने के अंतर्गत मॉडल टाउन (Model Town) इलाके में स्थित अपने घर में बहन की बेटी का 19 अगस्त 2019 को उस समय यौन उत्पीड़न किया जब वह अपनी मां के साथ उसके घर आई थी.

  • Last Updated:
    January 31, 2021, 7:29 AM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले (Durg District) में वर्ष 2019 में साढ़े चार साल की भांजी से दुष्कर्म (Rape) के दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा (Life sentence) सुनाई है. विशेष लोक अभिययोजक कमल किशोर वर्मा ने शनिवार को बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय विशेष फास्ट ट्रैक अदालत) ममता भोजवानी ने शुक्रवार को दिए फैसले में 28 वर्षीय दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने सुपेला पुलिस थाने के अंतर्गत मॉडल टाउन इलाके में स्थित अपने घर में बहन की बेटी का 19 अगस्त 2019 को उस समय यौन उत्पीड़न किया जब वह अपनी मां के साथ उसके घर आई थी.

वर्मा ने बताया कि आरोपी को उसकी बहन ने ही पकड़ा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई. उन्होंने बताया कि अरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा-376 एबी (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर सजा), धारा-376 (2)(एफ) (पीड़िता का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक, या उसके भरोसेमंद होकर अपराध को अंजाम देना) के तहत दोषी ठहराया गया है.

पुलिस को मामले की सूचना दी गई
बता दें कि छत्तीसगढ़ इन दिनों रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं. बीते 24 जनवरी को खबर सामने आई थी कि  संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव में एक शिक्षक पर अपनी ही छात्रा से बलात्कार  करने का आरोप लगा है. इस वारदात को जिले घुमका ब्लाक के चंवरढाल स्कूल के एक क्लासरूम में अंजाम दिया गया था. आरोपी शिक्षक ने छात्रा को नोट्स देने के बहाने क्लासरूम में बुलाया और उसके साथ रेप किया. घटना के बाद पीड़िता चीखते-चिल्लाते कमरे से बाहर निकली, तो ग्रामीणों का ध्यान उस पर गया. ग्रामीणों के पूछने पर छात्रा ने आपबीती बताई, जिसके बाद शिक्षक की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और पुलिस को मामले की सूचना दी गई.छात्रा को नोट्स देने के बहाने फोन किया
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वारदात के समय पीड़िता के किसान मां-पिता अपना धान बेचने दूसरे गांव गए थे.  वारदात बीते 22 जनवरी की दोपहर की बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है. चंवरढाल स्कूल में पदस्थ शिक्षक दुर्गेश यादव पर आरोप लगा है कि उसने हायर सेकंडरी की छात्रा को नोट्स देने के बहाने फोन किया और उसे अकेले स्कूल आने की बात कही. इसके बाद रेप किया.







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