पलायन से जुड़ी PIL को SC ने किया खारिज, कहा- लाखों विचारों हैं, हम सब नहीं सुन सकते – Supreme court migrant labours petition hearing modi government corona lockdown

लॉकडाउन की वजह से हुए मजदूरों की पलायन से जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इन याचिकाओं को वकील हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण समेत कई वकीलों ने दायर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों लोगों के पास लाखों विचार हैं. हम सभी के विचार नहीं सुन सकते और इसके लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकते.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें होटल और रिसॉर्ट्स का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के लिए किए जाने की मांग की गई थी. दलील थी कि शेल्टर हो में पर्याप्त स्वच्छता और सुविधा नहीं मिल पा रही है. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया.

इन याचिकाओं पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि पीआईएल की दुकानों को बंद करना चाहिए. सरकार की टीम जमीन पर लोगों की मदद कर रही है. एसी कमरों में बैठना और जनहित याचिका दाखिल करने से कोई फायदा नहीं होता. अगर अदालत प्रवासियों और मजदूरों पर विस्तृत रिपोर्ट चाहती है तो हम दायर करेंगे.

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मजदूरों के पलायन के मसले में अदालतों से विशेष निर्देशों की कोई आवश्यकता नहीं है. राज्य सरकारें पहले से ही आवश्यकतानुसार भवन, स्कूल, होटल आदि में व्यवस्था कर रही हैं. अगर जरूरत हुई तो हम और भी प्रबंध करेंगे. केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासियों के मसले पर बेहतर तरीके से काम कर रही हैं.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें. डाउनलोड करें




Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here