- प्लाज्मा को लेकर दिल्ली सरकार का अस्पतालों को आदेश
- नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का भी दिया गया निर्देश
प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा की किल्लत ना हो और स्टॉक बना रहे इसके लिए दिल्ली सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं. दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को जारी किए गए आदेश के मुताबिक प्लाज्मा की अनुमानित जरूरत और कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्लाज्मा मांगने वाले अस्पताल स्वैच्छिक डोनर और रिप्लेसमेंट डोनर भी भेजें.
आदेश के मुताबिक अब अस्पतालों को प्लाज्मा तभी मिलेगा जब वह जरूरी कागजात के साथ प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा डोनर भी भेजेंगे. दिल्ली के मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के MS और इंचार्ज को आदेश जारी कर अस्पताओं में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है.
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ये नोडल ऑफिसर प्लाज्मा की नई व्यवस्था के लिए ILBS अस्पताल के साथ को-ऑर्डिनेट करेंगे. नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि वो प्लाज्मा रिक्वेस्ट के साथ प्लाज्मा डोनर भी भेजें.
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दिल्ली सरकार प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग तरह की कोशिश कर रही है. पिछले हफ्ते दिल्ली में देश के सबसे पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई थी. प्लाज्मा बैंक का मकसद ऐसे कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देना है, जो गंभीर रूप से कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं.
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ये लोग दान कर सकते हैं प्लाज्मा
दिल्ली प्लाज्मा बैंक को चलाने वाले अस्पताल इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलिअरी साइंसेस (ILBS) के डायरेक्टर एस के सरीन के मुताबिक ऐसे लोग अपना प्लाज्मा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डोनेट कर सकते हैं जो…
– कोरोना पॉजिटिव हुए हों
– अब निगेटिव हो गए हों
– ठीक हुए 14 दिन हो गए हों
– स्वस्थ महसूस कर रहे हों और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उत्साहित हों
– उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो

