फिल्म अभिनेता आमिर खान.
बॉलीवुड (Bollywood) के फिल्म अभिनेता आमिर खान (Actor Aamir Khan) को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने राहत दी है.
आमिर खान ने कहा था कि उनकी पत्नी किरण ने सुझाव दिया था कि हमें देश छोड़ देना चाहिए. इस बयान के खिलाफ रायपुर के दीपक दिवान ने नीचली अदालत में परिवाद पेश किया जो खारिज हो गया. परिवाद खारिज होने के बाद दिवान ने पुनर्विचार दायर किया. पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद दिवान ने एडवोकेट अमीकांत तिवारी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई.
एफआईआर दर्ज करने की थी मांग
याचिका में आमिर खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 153(ए)(बी) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी. मामले में हाई कोर्ट ने पिछले सुनवाई में आमिर खान और शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. बीते बुधवार को मामले में जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने आमिर खान के खिलाफ पेश याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि आमिर खान के बयान के बाद देशभर में उनकी आलोचना हुई थी. इसके बाद उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

