भोपाल जिले में 14 सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्त


भोपाल जिले में 14 सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्त


 


भोपाल : सोमवार, सितम्बर 14, 2020, 20:06 IST

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत भोपाल जिले की 14 सहकारी संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया गया है। उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ श्री विनोद कुमार सिंह ने बताया कि इन संस्थाओं में जनशक्ति एवं रोजगार कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल, वर्धमान महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, रिया महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, माँ अम्बे प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, माँ लक्ष्मी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, हिन्द महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, आपूर्ति महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, सुभद्रा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, केन्द्रीय भूमि जल परिषद कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, दि एम्पलाईज साख सहकारी संस्था मर्यादित, महेश साख सहकारी संस्था मर्यादित, जय भारत को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड सहकारी संस्था मर्यादित, जोया महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्त भंडार मर्यादित और जय बिजासन देवी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित शामिल हैं।


श्रवण भदौरिया


Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here