म.प्र. भू-संपदा अपीलीय अधिकरण में हुई ऑनलाइन लोक अदालत
आपसी सहमति से हुआ 3 प्रकरणों का निराकरण
भोपाल : शनिवार, अगस्त 29, 2020, 16:43 IST

मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण, भोपाल (रिएट) में 29 अगस्त को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ऑनलाईन लोक अदालत आयोजित की गयी। लोक अदालत के लिये गठित खण्डपीठ के न्यायमूर्ति श्री सुभाष काकड़े एवं सदस्य अधिवक्ता श्री हिमांशु राय एवं श्री जितेन्द्र जादवानी के समक्ष कुल 8 प्रकरण प्रस्तुत किए गए।
इनमें से श्री कृष्णा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स विरूद्ध डॉ. रविन्द्र चतुर्वेदी, मैसर्स प्रशांत सागर बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स विरूद्ध सैयद सलीम हैयदी एवं एम.पी. हाउसिंग विरूद्ध सिद्धार्थ अग्रवाल कुल 3 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्रकरण क्र. 150/2018 श्री कृष्णा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स विरूद्ध डॉ. रविन्द्र चतुर्वेदी के अधिवक्ता श्री दीपक पंजवानी द्वारा उनके जबलपुर स्थित कार्यालय से वीडियो कांफ्रेसिंग पर की गई चर्चा के उपरांत उनके द्वारा ई-मेल के माध्यम से अपनी सहमति भेजी गई।
रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण भोपाल ने जानकारी दी है कि लोक अदालत में आपसी सहमति से निराकृत किये गये प्रकरण 67 लाख 24 हजार 436 रूपये की लेनदारी से संबंधित थे। प्रकरणों का आपसी निपटारा होने पर पक्षकारगण एवं उनके अभिभाषक गणों ने मप्र भू-संपदा अपीलीय अधिकरण (रिएट) की सराहनीय पहल पर प्रसन्नता एवं आभार व्यक्त किया।
राजेश पाण्डेय
Source link

