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Home states Chhattisgarh लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकेंगे फीस वसूली, सरकार ने जारी किया आदेश, Private schools will not be able to collect fees in lockdown government issued order | chhattisgarh – News in Hindi

लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकेंगे फीस वसूली, सरकार ने जारी किया आदेश, Private schools will not be able to collect fees in lockdown government issued order | chhattisgarh – News in Hindi

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सीएम भूपेश बघेल. (फाइल फोटो).

फीस (School Fees) लेने को लेकर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने सूबे के प्राइवेट स्कूलों के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी है.

रायपुर.  फीस (School Fees) लेने को लेकर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने सूबे के प्राइवेट स्कूलों के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी है. लॉकडाउन (Lock down) के दौरान निजी स्कूलों से फीस वसूली स्थिsगित करने का आदेश सरकरा ने जारी कर दिया गया है. इस फैसले के बाद अब निजी स्कूलों की फीस वसूली की प्रक्रिया पर लगाम लग सकता है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में लाॅकडाउन के दौरान फीस वसूली पर रोक लगा दी गई है. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में निजी स्कूलों से फीस वसूली स्थिगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है.

सरकार ने जारी किया ये निर्देश

संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निजी स्कूल लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखें, जिससे पालकों और बच्चों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो. इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य शासन को ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि अनेक निजी स्कूल द्वारा लाॅकडाउन की अवधि में भी स्कूल फीस जमा करने संबंधी संदेश पालकों को लगातर भेजे जा रहे है. लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस भुगतान के लिए दबाव डालना उचित नहीं है. संचालक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों और शालाओं को अवगत कराने तथा इसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है.

सीएम भूपेश बघेल ने दिया निर्देशमुख्यमंत्री भूपेश बघे (CM Bhupesh Baghel) ने कहा था कि कई निजी स्कूल पालकों को मैसेज भेजकर फीस जमा करने को कह रहे हैं. स्कूल प्रबंधन द्वारा ऐसे फीस के लिए दबाव बनाना गलत है. सीएम बघेल ने कहा था कि सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन के दौरान पालकों से फीस न लिया जाए.

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First published: April 9, 2020, 11:26 AM IST




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