लॉकडाउन 4.0 के लिए उत्तर प्रदेश ने जारी की गाइडलाइन, दुकानें खोलने में मिली ढील – Corona virus uttar pradesh extends lockdown 4 till may 31 new guidelines

कोरोना संकट और लॉकडाउन 4 के पहले दिन अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश ने भी अगले चरण के लिए अपने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. उत्तर प्रदेश में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. नई गाइ़डलाइन के मुताबिक राज्य में दुकान खोलने को लेकर ढील दी गई है. राज्य में मेट्रो सेवाएं इस दौरान बंद रहेंगी.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. इस दौरान प्रदेश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है. मेट्रो रेल सेवा भी इस दौरान प्रतिबंधित रहेगी.

जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और अन्य इसी तरह से चीजों को खोलने पर पाबंदी लगी हुई है. खेल परिसर और स्टेडियम खोले जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों की एंट्री नहीं होगी.

इसके अलावा प्रदेश के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिेंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है.

सत्कार सेवाएं यानी हॉस्पिटैलिटी सर्विस आम लोगों के लिए बंद रहेगी. हालांकि बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन, रेस्तरां-किचन को खाने या खाद्ध पदार्थों की केवल होम डिलिवरी करने की अनुमति होगी.

प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि इस दौरान समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी.

समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे.

प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में कई गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी है.

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