सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा फैसला लिया है. (File Photo)
विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति का अधिकार एसडीएम और तहसीलदारों को देने का निर्णय लिया गया है. विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी.
रायपुर. लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) खत्म होने की ओर है. ऐसे में राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ लोगों को राहत देने बड़ी रियायतों की सौगात दी है. सरकार के मुताबिक अब बाजार और दुकानों का हफ्ते में 06 दिन खोला जा सकता है. शासकीय कार्यालय भी इसी हिसाब से खुलेंगे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक मई महीने के अंतिम शनिवार-रविवार को होने वाले टोटल लॉकडाउन को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए अब आने वाले शनिवार और रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन नहीं रहेगा.
कंटेनमेंट जोन के लिए सख्त नियम
विवाह और अंतिम संस्कार
विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति का अधिकार एसडीएम और तहसीलदारों को देने का निर्णय लिया गया है. विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. सरकार का कहना है कि प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले श्रमिकों को क्वारंटाइन में नहीं रखा जाए. वहीं पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में जा चुके श्रमिकों को यह छूट नहीं मिलेगी. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सभी शासकीय कार्यालय संचालित होंगे.
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First published: May 29, 2020, 9:19 AM IST


