हरियाणा: प्राइवेट स्कूल ले सकेंगे फीस, लेकिन सरकार ने रखी ये शर्त – haryana government private schools to only charge tuition fees during coronavirus lockdown tedu

कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए प्राइवेट स्कूल को केवल प्रति माह ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ले सकते हैं.

स्कूल प्रशासन बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फीस, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस समेत किसी भी अन्य प्रकार की फीस की मांग नहीं कर सकते हैं.

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नियमों का पालन न करने पर स्कूलों के खिलाफ सरकार लेगी एक्शन

स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. कोरोना वायरस संकट के बीच, राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए.

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प्रवक्ता ने कहा कि निर्देशों के अनुसार, प्राइवेट स्कूलों को मासिक ट्यूशन फीस न बढ़ाने और लॉकडाउन के दौरान छात्रों से परिवहन फीस न लेने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य-पुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएं, अभ्यास पुस्तकें, प्रैक्टिकल फाइलों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा, कोई भी प्राइवेट स्कूल मासिक फीस में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करेगा.

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प्रवक्ता ने आगे कहा कि फीस का भुगतान नहीं करने के कारण, प्राइवेट स्कूल न तो किसी भी छात्र को स्कूल से निकालेंगे और न ही उन्हें ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए मना करेंगे.

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