हवाई यात्रियों के लिए नियम हुए सख्त, 4 मई से होंगे लागू; जानिए डिटेल

4 मई से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी.

4 मई से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी.

अगर गलती से कोई यात्री बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के छत्तीसगढ़ पहुंचता है तो उसे एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी. 4 मई से नए दिशा-निर्देश अमल में लाए जाएंगे.

रायपुर. देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नियम और भी ज्यादा सख्त कर दिए हैं. हवाई यात्रा के जरिये दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा. प्रदेश सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए कोविड की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट के निगेटिव होने के बाद ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. साथ ही अन्य राज्यों से संचालित होने वाली फ्लाईट्स में बोर्डिंग से पहले संबंधित एयरलाइन द्वारा आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी किया जाना अनिवार्य होगा. अगर गलती से कोई यात्री बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के छत्तीसगढ़ पहुंचता है तो उसे एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी. जारी किए गए निर्दे‌श में बताया गया है कि 4 मई से ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी. सामान्य प्रशासन द्वारा जारी किये गये निर्देश प्रदेश के सभी संभाग कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी को जारी किया गया है. फिलहाल प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग से हवाई सेवाएं चल रही हैं. लिहाजा इन शहरों के एयरपोर्ट में इन निर्देशों का पालन करने कहा गया है.








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