हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश, हर गरीब परिवार तक पहुंचाएं दाल – Delhi high court directs delhi government to provide pulses for three months

  • कोर्ट में याचिका राम्या कुट्टी की तरफ से लगाई गई थी
  • 16 मई से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका हैः दिल्ली सरकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर गरीब परिवार को 1 किलो दाल हर महीने मुहैया कराएं. साथ ही बीते 16 मई से अगले 3 महीनों तक दाल पहुंचाने का काम पूरा करें.

हाईकोर्ट की तरफ से आदेश उस याचिका पर आया है, जिसमें दिल्ली प्रशासन को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज या गरीब कल्याण अन्न या फिर ऐसी ही कोई और स्कीम के तहत दिल्ली में रह रहे उन लोगों तक दाल पहुंचाई जाए, जिन्हें फायदा दिलाने के लिए स्कीम शुरू हुई.

कोर्ट में ये याचिका राम्या कुट्टी की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट से दिल्ली सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी. याचिकाकर्ता की तरफ से हर परिवार को 1 किलो दाल देने के लिए मई की बजाए एक अप्रैल से ही दिलाने की बात कही गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अप्रैल में दालों का डिस्ट्रीब्यूशन पीछे से आ रही खराब क्वालिटी की वजह से नहीं हो पाया था.

नेफेड की तरफ से मिली दालें क्वालिटी में बेहद खराब थीं. सरकार ने कोर्ट को बताया क अच्छी क्वालिटी की दाल मंगा ली गई है. दिल्ली सरकार ने 16 मई से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है.

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दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट को दी गई स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि 16 और 17 मई को एक लाख 71 हज़ार, 865 घरों में दालों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है. कोर्ट में सरकार की तरफ से साफ किया गया कि दालों का ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी अप्रैल का ही किया गया है. मई और जून की दालें दी जानी बाकी है.

वहीं, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि राशन की दुकानों पर अनाज और दालों के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, जो पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम के प्रोविजन का उल्लंघन है.

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