बराखड़ मॉब लिंचिंग केस में 14 दोषियों को उम्रकैद, फैसले के बाद कोर्ट परिसर में हंगामा

नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के बहुचर्चित बराखड़ मॉब लिंचिंग मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे तबस्सुम खान की अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2022 को ग्राम बराखड़ में गो तस्करी के संदेह में भीड़ द्वारा की गई मारपीट में महाराष्ट्र के अमरावती निवासी नाजिर अहमद की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। करीब तीन वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।फैसले के बाद न्यायालय परिसर में भावुक माहौल बन गया। आरोपियों के परिजन रोने-बिलखने लगे और पुलिस द्वारा दोषियों को जेल ले जाने का विरोध किया।

वायरल वीडियो में कुछ परिजन पुलिस वाहन के सामने लेटकर आरोपियों को ले जाने से रोकने का प्रयास करते दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस ने हालात को नियंत्रित करते हुए सभी दोषियों को सुरक्षित जेल भेज दिया।

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