पतंजलि दलिया मिसब्रांडेड मिलने पर 6 लोगों पर 3.40 लाख का जुर्माना

छतरपुर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई में पतंजलि के एक उत्पाद को मानकों पर खरा न उतरने के कारण भारी जुर्माना लगाया गया है।27 नवंबर 2022 को सागर रोड स्थित ‘अपना बाजार’ से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पतंजलि दलिया का एक नमूना जांच के लिए लिया गया था। प्रयोगशाला में विश्लेषण के बाद इस सैंपल को “पोषण संबंधी अभाव” के कारण मिसब्रांडेड (मिक्सर छाप) घोषित किया गया।

इस मामले में निर्णय सुनाते हुए 5 जून 2026 को छतरपुर, झांसी और उत्तराखंड के कुल 6 संबंधित पक्षों को आरोपी मानते हुए उन पर 3 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपियों में अपना बाजार के संचालक सहित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड उत्तराखंड के पदाधिकारी और निर्माता शामिल हैं। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों और भ्रामक ब्रांडिंग करने वालों में हड़कंप है।

बाइट – संतोष तिवारी,खाद्य अधिकारी