- दो अहम मामलों में उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
- एटीएम से पैसे निकलने के मामले में एसबीआई पर कार्रवाई
Dainik Bhaskar
Mar 05, 2020, 12:24 PM IST
रायगढ़. शहर के जेएसपीएल कर्मचारी द्वारा की गई शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है। एमआई और फ्लिपकार्ट को फोरम ने हर्जाना देने का आदेश दिया है। दरअसल शैलेंद्र सिंह ने एमआई एलईडी टीवी फ्लिपकार्ट से खरीदा था। जब प्रोडक्ट की डिलीवरी की तो टीवी की स्क्रीन खराब निकली। फ्लिपकार्ट के इंजीनियर ने घर आकर इसकी जांच की। इंजीनियर ने नया टीवी दिलाने का आश्वासन दिया । शैलेंद्र ने कंपनी से मांगे गए तमाम दस्तावेज मांगे मगर कई दिनों को तक टीवी नहीं दिया गया।
इसके बाद शिकायत फोरम पहुंची। यहां एमआई कंपनी प्रबंधन ने पूरी जिम्मेदारी फ्लिप कार्ट कंपनी के सिर मढ़ दी। बुधवार शाम को फैसला सुनाते हुए फोरम ने एमआई और फ्लिप कार्ट दोनों कंपनी को दोषी मानते हुए टीवी की राशि 22 हजार 328 रुपए और मानसिक क्षतिपूर्ति 3 हजार और कानूनी व्यय 2 हजार रुपए एक माह के भीतर देने का आदेश सुनाया ।
एटीएम से निकले पैसे, अब हर्जाना बैंक पर
दूसरे मामले में रायगढ़ रेलवे बंगला पारा निवासी सृष्टि गुप्ता को पिछले वर्ष 12 नवंबर की सुबह मोबाइल पर मैसेज मिला की उनके अकाउंट से चार बार में 27 हजार रुपए निकाल लिए गए। घटना के कुछ दिनों बाद पीड़ित युवती ने पुलिस और बैंक प्रबंधन से शिकायत की। रुपए नहीं मिलने पर उसने फोरम का रुख किया। महिला का खाता इंडियन बैंक में था। बैंक ने अपने जवाब में कहा कि जिस एटीएम से पैसे निकले वह एसबीआई का था, लिहाजा एसबीआई दोषी होना चाहिए। फोरम ने इस मामले में दोनो बैंक को एक माह के भीतर महिला को रुपए लौटाने के निर्देश दिए हैं।
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