पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है.
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुरुर मुख्यालय में लॉकडाउन का खुला उल्लंघन करने का मामला सामने आया.
कलेक्टर के आदेश की अवहेलना तथा लॉकडाउन का उलंघन संयुक्त करने पर दुकान को सील कर धारा-188 के तहत अपराध पंजीबद्व किया गया है. बता दें कि अब तक गुरुर में 5 दुकानों पर सील करने की कर्रवाई की जा चुकी है. वहीं अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं प्रमुख अधिकारियों को लोगो से लॉकडाउन के शक्ति से पालन करवाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.
इनपर भी होगी कार्रवाई
अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी ने बताया कि साथ ही कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के या बेवजह सड़कों पर घूमता दिखाई दे तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं. चूंकि 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है. इसकी मुनादी करवाने भी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. ताकि सभी लोगों को नई व्यवस्था की जानकारी मिल जाए.ये भी पढ़ें:
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First published: April 16, 2020, 11:33 AM IST


