Lockdown 2.0: केंद्र सरकार की नई एडवाईजरी जारी, छत्तीसगढ़ में खुल सकती हैं ये दुकानें, Lockdown 2 new advisory issued by central government these shops can open in Chhattisgarh | raipur – News in Hindi

रायपुर. लॉकडाउन पार्ट-2 (Lockdown 2.0) के तहत केंद्र सरकार ने आज से कुछ छूट देने का फैसला लिया है. केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक देश के सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्‍टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. ये दुकानें ऐसे इलाकों में खुलेंगे जो नॉन हॉटस्पॉट (Non Hot Spot) एरिया में होंगे. हालांकि इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का ख्याल रखना पड़ेगा. शॉपिंग मॉल्‍स और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स अभी नहीं खुलेंगे. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में फिलहाल इस गाइडलाइन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

रायपुर के कलेक्टर एस. भारतीदासन ने न्यूज 18 से कहा कि शनिवार सुबह को उच्च अधिकारियों की बैठक होने वाली है. इसके बाद केंद्र की गाइडलाइन पर स्पेसिफिक फैसला लिया जाएगा. मालूम हो कि 20 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कुछ कड़े शर्तों के साथ जरूरी कार्यों को करने की अनुमति दी है. लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए इस छूट की अनुमति दी गई है.

केंद्र ने जारी की ये नई गाइडलाइन

सारी दुकानें जो रिहायशी इलाके में हैं, अकेली शॉप हैं और पड़ोस में हैं उनको लॉकडाउन के दौरान खोलने की इजाजत होगी.शहरी इलाकों में मार्केट कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत नहीं होगी. पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं थी.

रिहायशी क्षेत्र के पास की सारी दुकानें, नेबरहुड शॉप, मार्केट कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत होगी. इनमें मॉल की दुकानें नहीं शामिल हैं.

शहरी इलाकों में मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल की दुकानों को छोड़कर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पास की सारी दुकानें, नेबरहुड की सारी शॉप खोलने की इजाजत होगी.

इन सारी दुकानों में सिर्फ 50 फ़ीसदी ही स्टाफ को काम पर रखे जाने की इजाजत होगी और स्थानीय प्रशासन की अनुमति अंतिम होगी.

अगर यह दुकानें हॉटस्पॉट या फिर संवेदनशील इलाकों में हैं, तो फिर नहीं खोली जाएंगी.

छत्तीसगढ़ में  इन सेवाओं को मिली है मंजूरी

. मनरेगा कार्य की मंजूरी.
. पब्लिक यूटिलिटी की सेवाओं को मंजूरी.
. राज्यों के भीतर एवं अंतर्राज्यीय माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग को मंजूरी.
. वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को संचालन की मंजूरी.
. उद्योगों-औद्योगिक संस्थानों को दी गई अनुमति.
. निर्माण गतिविधियों के संचालन की अनुमति.

इनको भी मिली सशर्त मंजूरी

-सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर व्हीकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत.
-खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी.
-कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी.
-खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी.
-कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी.
-मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी.
-दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी.
-मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटीरियल की सप्लाई चालू रहेगी.
-ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट.
-स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट. यहां ये उद्योग अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वर्करों को अपने परिसर में ही ठहराने का भी इंतजाम करना होगा. वर्करों को वर्कप्लेस पर लाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी और उसे इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का पालन करना होगा.
-दवा, फार्मा.
-सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो.
-बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी.
-ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा.
-मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए
-मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा.
-मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी.
-इमर्जेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा.
-दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना.
-कोई शख्स क्वारंटाइन किया गया है, मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई.
-तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी.
-गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट.
-जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी.
-सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर व्हीकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत.
-इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो.
-रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार.
-सभी जरूरी सामान की सप्लाई चेन की इजाजत.
-किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार.
-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट.
-आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं).
-ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी (आवश्यक सामग्री के लिए).
-सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत.
-प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत.

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