रायपुर नगर निगम ने नए निर्देश जारी किए हैं.
1600 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा आकार के सभी नए पुराने मकानों में एक महीने के भीतर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगवाना अनिवार्य, वरना 100 स्क्वायर फीट पर 1000 रुपए की दर से वार्षिक जुर्माना लगेगा.
रायपुर मेयर ने पूरे निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में नए पुराने मकानों में नगर निगम द्वारा पंजीकृत हाईड्रोलॉजिस्ट के माध्यम से बारिश के पानी को बचाने घरों मेें रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगवाने महाभियान पहली प्राथमिकता बनाकर तत्काल शुरू करने को कहा गया है. साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने पर नियमानुसार जुर्माने का प्रावधान भी निगम ने कर दिया है.
जुर्माना लगाने की तैयारी में निगम
निगम के निर्देश के मुताबिक ऐसे भवन जो 150 स्क्वायर फीट से बड़े आकार की जमीन पर पहले से निर्मित है उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान नहीं किया गया है ऐसे जमीन पर 100 स्क्वायर फीट पर 1000 रुपए के मान से वार्षिक जुर्माना किए जाने की बात कही गई है. इस प्रकार का जुर्माना तब तक लगाया जाएगा, जब तक कि भवन मालिक निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित कर इसकी लिखित सूचना नगर पालिक निगम को नहीं दे देता. साथ ही किसी भी परिस्थिति में जुर्माने की राशि वापस नहीं की जाएगी.आपको बता दें कि हर साल राजधानी में जनता को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है और गर्मियों में नगर निगम अभियान चलाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मॉनिटरिंग भी करता है. लेकिन गर्मी बीतने के बाद पूरा अभियान ठंडे बस्ते में चला जाता है. इस साल भीषण गर्मी के समय में भी निगम में अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने में कुछ ही दिन बाकी है तब महज खानापूर्ति के लिए इस तरह की चेतावनी जारी की गई है.
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First published: June 3, 2020, 2:55 PM IST

